कैराना में पुराने मामलों में तीन दोषियों को सजा, - कुल सात हजार रुपये जुर्माना


कैराना। अदालत ने दो पुराने मामलों में तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई अवधि की सजा और कुल सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 कैराना थाने में वर्ष 2001 में दर्ज मुकदमा संख्या 90/2001 में सुरजा और रूकमा को दोषी ठहराया गया। दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 380, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज था। एसीजेएम कैराना की अदालत ने दोनों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, वर्ष 2006 में शामली कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 1299/2006 में सुभाष निर्वाल को धारा 279 और 304(ए) के तहत दोषी ठहराया गया। सीजेएम कैराना की अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर तीनों को सात-सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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