अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सुनाई सजा



कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सुनाई कारावास की सजा व 13 हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
       केस नंबर 1. वर्ष 2020 में अभियुक्त अरशद पुत्र अजमल निवासी मौहल्ला नील ग्राम चौक कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु.अ.सं. 79 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय सीजेजेडी शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को छह माह 15 दिन के कारावास की सजा तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
         केस नंबर 2. वर्ष 2021 में अभियुक्त बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा निवासी मौहल्ला ताडवाला थाना झिंझाना शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु.अ.सं. 47 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा तथा 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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