कैराना: कैराना कोतवाली क्षेत्र में अदालत में गवाही देने आए एक युवक को आरोपी पक्ष द्वारा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मोहल्ला बिसातियान निवासी आदिल पुत्र असलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 7 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 2:45 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की अदालत में एक मुकदमे (धारा 406, 506 आईपीसी) में गवाही देने के लिए कैराना कोर्ट पहुंचा था। आरोप है कि जैसे ही वह कोर्ट के गेट नंबर-1 पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद विपक्षी सुहैब अहमद पुत्र अनीस अहमद निवासी मोहल्ला जेर अंसारियान ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने गवाही दी तो उसका बुरा अंजाम होगा और गवाही देने से पहले ही उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित के अनुसार, शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जाते-जाते भी जान से मारने की धमकी देता रहा। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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