पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाने व चोरी समेत तीन मामलों में 13 को कारावास


कैराना। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, चोरी व गोवध के तीन विभिन्न मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने सगे भाइयों समेत 13 आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2016 में असलम, गफ्फार, मेहरबान, सत्तार, हारूण, खुर्शीद, सद्दाम, इरशाद, वासिद उर्फ भूरा, अय्यूब व सलाउद्दीन निवासीगण ग्राम मवी के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर धारा-147,148 व 506 आईपीसी व 3 प्रिवेंशन ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते बुधवार को कोर्ट ने असलम, गफ्फार, मेहरबान, सत्तार, हारूण, खुर्शीद, सद्दाम, इरशाद, वासिद उर्फ भूरा, अय्यूब व सलाउद्दीन को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 6000-6000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2023 का है। सूफियान उर्फ केफ निवासी मोहल्ला खैल कस्बा कांधला के विरूद्ध थाना थानाभवन पर चोरी के आरोप में धारा-379 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी सूफियान उर्फ केफ को दस माह के कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला वर्ष-2009 का है। नईम निवासी ग्राम न्यामू थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध थाना थानाभवन पर गोवध के आरोप में धारा-3/5/8 गोवध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा की गई प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते बुधवार को कोर्ट ने आरोपी नईम को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास तथा 5,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने सभी मामलों में अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है।
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