न्यायालय ने तीन मामलों में पांच को दोषी ठहराया



कैराना: न्यायालय ने तीन अलग अलग मामलों में पांच आरोपियो को सजा सुनाई। वहीं बारह हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 

वर्ष 2008 में सुबोध पुत्र राजवीर निवासी गांव गोहरपुर के खिलाफ कोतवाली शामली में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गयी सुनाई। वर्ष 2000 में इन्तजार पुत्र हाशिम निवासी गांव ख्वाजपुरा के खिलाफ थाना झिंझाना में संगठित होकर मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने दोषी मानते हुए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा सुनाई। वर्ष 2014 में गुलफाम पुत्र नसीर, मंजूरा पुत्र अलीहसन निवासीगण ग्राम मसावी कामिल पुत्र वासा निवासी ग्राम भैंसानी के खिलाफ थाना झिंझाना में गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपितो को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा सुनाई। वहीं निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया। 

----

Post a Comment

0 Comments