कैराना : न्यायालय ने दो मामलों में दो आरोपियों को सजा सुनाई। वही छः हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 2003 में आरोपियों मुस्तफा पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला छड़ियान के खिलाफ थाना कैराना में गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा सुनाई।
वर्ष 2023 में आरोपी गुड्डू उर्फ मांगा पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम कसरेवा कलां के खिलाफ थाना आदर्श मण्डी के खिलाफ चोरी व बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा सुनाई। वही अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।
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