कैराना : न्यायालय ने चार मामलों में पांच आरोपितों को दोषी करार दिया। वही नो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 1997 में आरोपित राजू पुत्र रघुवंशीलाल निवासी मौहल्ला मण्डी कस्बा खेकडा जनपद बागपत के खिलाफ अवैध शस्त्र रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपित को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा की सजा सुनाई। वर्ष 1999 में आरोपित सलीम पुत्र रफीक निवासी मुण्डेट के खिलाफ कोतवाली शामली में चोरी व बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपित को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई। वर्ष 2004 में आरोपित बलराम पुत्र महेश निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर के खिलाफ थाना कैराना में चोट पंहुचाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपित को जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई। वर्ष 1994 में आरोपित मुसर्रफ पुत्र राशिद व लियाकत पुत्र सदाकत निवासी ग्राम टपराना के खिलाफ थाना झिंझाना सीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपित को जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई। वही सभी मामलों में निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।
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