‘‘बच्चियाँ हो रही छोटी, लडकियाँ हो रही मोटी‘‘



जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली, श्री मोनिका राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा-17(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम -2005 की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत आयोग को बालक के अधिकारों का उल्लंधन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमक की जांच/निस्तारण कराये जाने का अधिकार है। उपर्युक्त विषयक सुश्री लेनिन रघुवंशी के उक्त पत्र के माध्यम से आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि बच्चों में मोटपा, गैर संचारी, कुपोषण, हृदय, निमोनिया, लम्बाई का कम होना आदि समस्याएं बढ रही हैं सुश्री लेनिन ने उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत कर उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण अधिसूचना का पालन कराये जाने हेतु अनुरोध किया है।जिसके अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा के निर्देशानुसार दिनांक 15.03.2023 में ब्लॉक कैराना 16.03.2023 में ब्लॉक कांधला व आज दिनांक 17.03.2023 में ब्लॉक शामली के कस्तूबा गांधी विद्यालय बनत में ‘‘बच्चियाँ हो रही छोटी, लडकियाँ हो रही मोटी‘‘ के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास खण्ड सभागारों में सभा का आयोजन किया गया जिसमें आंगनवाडी कार्यकत्री, विकास खण्ड अधिकारियों को महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों, आँगनवाडी केन्द्रों विद्यालयों मदरसों एवं हॉस्टलों आदि के बच्चों को मानक के अनुसार सुरक्षित और संतुलित खाद्य पदार्थ के उपयोग हेतु जागरूक किया गया। तथा विभागीय योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। तथा शासन द्वारा संचालित हेल्पलाईन नम्बरों की भी जानकारी दी गयी। उक्त कार्यक्रम में जिला दिव्यांगजन अधिकारी अंशुल चौहान, विकास खण्ड अधिकारी, संरक्षण अधिकारी पारूल चौधरी, मंजू चौधरी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी शोभा शर्मा, आंगनवाडी कार्यकत्री उपस्थित रहे।

Post a Comment

0 Comments