विदेशी नागरिक को जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे एक म्यांमार निवासी को 3 वर्ष के कठोर कारावास 23 हजार रूपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।




उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में भारत में बिना वीजा प्रवेश करना तथा जाली दस्तावेज को असली दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-*
वर्ष 2019 में अभियुक्त अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब निवासी आनेगान थाना क्याकता जिला क्याकता रखैन अराकान म्यामार के विरुद्ध मु0अ0सं0 299/2019 धारा 420,467,468,469 भादवि के अन्तर्गत थाना थानाभवन जनपद शामली में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2023 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त अब्दुल मजीद को *धारा 14 विदेशी अधिनियम (भारत में बिना वीजा प्रवेश करना) में 03 वर्ष साधारण कारावास व 5000 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 45 दिवस अतिरिक्त कारावास तथा धारा 420, 467,468 भादवि (धोखाधड़ी कर जाली दस्तावेज का प्रयोग करना) में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 5000-5000 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 45-45 दिवस का अतिरिक्त कारावास व धारा 471 भादवि (जाली दस्तावेज का प्रयोग करना) में 01 वर्ष साधारण कारावास व 3000 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 30 दिवस* के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।
*नाम व पता अभियुक्तः-*
1.अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब निवासी आनेगान थाना क्याकता जिला क्याकता रखैन अराकान (म्यामार)

Post a Comment

0 Comments