गैंगस्टर को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।




कैराना। न्यायालय में विचाराधीन मामले में गैंगस्टर को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक शामली अभिषेक झा ने बताया की वर्ष 2012 में कैराना पुलिस ने मोहसिन पुत्र बाजा निवासी मोहल्ला आलकला को धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था और विवेचक द्वारा बाद में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी करने के बाद आज न्यायालय ने आरोपी गैंगस्टर को आठ वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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