अवैध आरा मशीन संचालन पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना


कैराना। कोर्ट ने अवैध रूप से आरा मशीन संचालन करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली कैराना पुलिस ने वर्ष 2005 में नफीस निवासी मोहल्ला आलकलां कैराना के विरूद्व धारा 3/4 आरा मशीन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार कोर्ट ने नफीस को दोषी करार देते हुए 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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