:-32 वर्ष पुराने मर्डर के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, न्यायालय के फैसले के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रहा कुख्यात
कैराना। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के कुख्यात बदमाशों की फेहरिस्त में शुमार धर्मेन्द्र किरठल को कोर्ट ने 32 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय के फैसले के दौरान कुख्यात धर्मेन्द्र कोर्ट रूम में उपस्थित रहा। धर्मेंद्र किरठल वर्तमान समय में प्रदेश की अंबेडकर नगर जिला जेल में बंद है।
29 जुलाई 1991 को कोतवाली शामली क्षेत्र के गांव खेड़ीकरमू निवासी नरेंद्र की नहर पटरी पर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुख्यात बदमाश धर्मेन्द्र किरठल को आरोपी बनाया गया था। यह मामला कैराना स्थित रेप एंड पॉक्सो विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात फैसला सुनाते हुए धर्मेंद्र को हत्या के आरोप से दोषमुक्त करार दे दिया। कुख्यात धर्मेंद्र वर्तमान समय में प्रदेश की अंबेडकर नगर जिला जेल में बंद है। न्यायालय के फैसले के दौरान वह कोर्ट रूम में उपस्थित रहा। अंबेडकर नगर जिला कारागार से बंदीरक्षक कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कैराना कोर्ट लेकर पहुंचे थे। इस दौरान न्यायालय परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था भी पूरी तरह चाक-चौबंद रही। कोर्ट में पेशी के बाद बंदीरक्षक कुख्यात को लेकर अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो गए। बताया गया है कि कुख्यात धर्मेन्द्र जनपद बागपत के किरठल गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ बागपत के अलावा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली में भी अनेकों संगीन मुकदमें दर्ज है।
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