दलित महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

कैराना। घर में घुसकर दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि कांधला क्षेत्र के गांव एलम निवासी बब्बल पुत्र सतपाल ने गांव ही दलित महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर आरोपी द्वारा मारपीट भी की गई। इसी वर्ष 13 फरवरी को पीड़िता की ओर से घटना की रिपोर्ट कांधला थाने पर दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप एंड पॉक्सो) रेशमा चौधरी के न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात गुरुवार को आरोपी बब्बल को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर न्यायालय ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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