न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को सुनाई सज़ा साथ ही अर्थदंड से किया दंडित

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उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए 3 मामलों में 3 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

केस न01.वर्ष 2001 में अभियुक्त गुरजीत सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी ज्योति नगर, करनाल (हरियाणा) के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0- 338/2001 धारा 60,72(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 08.07.2026 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी शामली द्वारा अभियुक्त गुरजीत सिंह उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

केस न02.वर्ष 2022 में अभियुक्त नसीम पुत्र वहीद निवासी मौहल्ला नहर बस्ती कस्बा व थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0- 452/2022 धारा 406/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 08.07.2026 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी शामली द्वारा अभियुक्त नसीम उपरोक्त को जेल में बितायी अवधि व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

केस न03.वर्ष 2017 में अभियुक्त वाकेश पुत्र राजपाल निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0- 173/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 08.07.2026 को माननीय न्यायालय जेएम शामली द्वारा अभियुक्त वाकेश उपरोक्त को जेल में बितायी अवधि व 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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