उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं न्यायालय में सुदृढ़ पैरवी के क्रम में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत लूट के दौरान की गई हत्या के मामले में 04 हत्याभियुक्तों को माननीय न्यायालय ने सुनाई मृत्युदण्ड की सजा एवं ₹4,80,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
ज्ञात हो कि दिनांक 20.08.2011 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुडाना के जंगल में बदमाशों द्वारा वादी राहुल मलिक पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम कुडाना थाना कोतवाली शामली के मामा राज सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम भोका रेहड़ी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर की मोटरसाइकिल लूटने की घटना की गई, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने राज सिंह को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0-296/2011 धारा 302/394 भादवि पंजीकृत किया गया था । दिनांक 05.03.2012 को 03 अभियुक्तगण अजीत, अनिल व सुनील एवं दिनांक 17.03.2012 को सूरज उर्फ काला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 30.05.2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
इसी क्रम में आज दिनांक 17.07.2026 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित *ऑपरेशन कन्विक्शन* अभियान के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी एवं अभियोजन के क्रम में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0-296/2011 धारा 302/394 भादवि के मामले में माननीय न्यायालय *अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-3 मुजफ्फरनगर* द्वारा 04 अभियुक्तगण 1.अजीत पुत्र सुरेन्द्र धीमर निवासी ग्राम बहावड़ी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर (वर्तमान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली) 2.सूरज उर्फ काला पुत्र प्रकाश धीमर निवासी ग्राम बहावड़ी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर (वर्तमान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली) 3.अनिल पुत्र मलखान निवासी ग्राम बहलना, जैन मंदिर के पीछे, थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर 4.सुनील पुत्र विधि प्रजापति निवासी घुसबर रामपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर को दोषसिद्ध पाते हुए *धारा 302 भा.दं.सं. में मृत्युदण्ड की सजा* एवं प्रत्येक अभियुक्त को ₹1,00,000/- के अर्थदण्ड( कुल ₹4,00,000/- के अर्थदण्ड) से दण्डित किया गया। साथ ही धारा 394 भा.दं.सं. के अंतर्गत में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक पर ₹20,000/- के अर्थदण्ड (कुल ₹ 80,000/- के अर्थदण्ड) भी दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न कर परने पर 03-03 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
*नाम व पता अभियुक्तगणः-*
1.अजीत पुत्र सुरेन्द्र धीमर निवासी ग्राम बहावड़ी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर (वर्तमान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली) ।
2.सूरज उर्फ काला पुत्र प्रकाश धीमर निवासी ग्राम बहावड़ी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर (वर्तमान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली) ।
3.अनिल पुत्र मलखान निवासी ग्राम बहलना, जैन मंदिर के पीछे, थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
4.सुनील पुत्र विधि प्रजापति निवासी घुसबर रामपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

0 Comments