परिवहन आयुका, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 565 इन्क/2026-62 इन्क/2021 (11) दिनांक 07-04-2026 के माध्यम से उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय शामली के समस्त डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों के साथ दिनांक 18-04-2026 को बैठक आयोजित की गयी तथा उन्हें विधिक प्रावधानों से अवगत कराया गया कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा टूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज/वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। धारा-182ए (3) क तहत वर्कशॉप / गैराज संचालक पर रूपयें 1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। इस जुर्माने के शमन की शक्ति उप परिवहन आयुक्त एवं उनसे ऊपर के अधिकारियों में निहित है।
जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में पुर्जी की पच्च फिटिंग कमे माध्यम से ऐसा परिवर्तन किया जाता है. तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-182ए (4) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। धारा-182 (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अवधि के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पांच हजार रूपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर वान चलाएगा अधवा चलाने देगा, जिससे सडक सुरक्षा, शोर नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है. उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। धारा-190 (2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और तीन माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने हेतु निरर्हित हो जायेगा।
उक्त से स्पष्ट है कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है, उक्त जुर्माने के साथ-साथ उसका ड्राईविंग लाईसेंस 03 माह के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर/ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है तथा जिनका चालान किया गया है. उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-53 (1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
अतः जनपद शामली के समस्त वाहन स्वामियोंसे अनुरोध है कि मोडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हॉर्न, छूटर इत्यादि को अपनी वाहनों पर न लगायें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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