डीलर पर राशन की कालाबाजारी का आरोप, डीएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज


कैराना। गांव गोगवान के राशन डीलर पर गरीबों के लिए वितरित होने वाले सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी का आरोप है। आपूर्ति निरीक्षक ने आरोपी राशन विक्रेता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है।

आपूर्ति निरीक्षक कैराना मदनपाल सिंह ने स्थानीय कोतवाली पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि विगत 17 मार्च को ग्राम गोगवान निवासी कुछ महिला राशन उपभोक्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी शामली को शिकायती-पत्र दिया गया, जिसमें गांव के सरकारी खाद्यान्न विक्रेता साजिद पर राशन देने में आनाकानी व गाली-गलौच करने का आरोप लगाया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वह आरोपों की सत्यता जानने के लिए गांव में पहुंचे और राशन विक्रेता के यहां मौजूद खाद्यान्न स्टॉक की गहनता से जांच की। आपूर्ति निरीक्षक के अनुसार, जांच के दौरान राशन विक्रेता साजिद के यहां पर फरवरी व मार्च माह के स्टॉक के सापेक्ष करीब 95 कुंतल गेंहू व 63 कुंतल चावल कम पाया गया। यह खाद्यान्न राशन विक्रेता ने कालाबाजारी करके बेच दिया है। वहीं, आपूर्ति निरीक्षक का कहना है कि जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात राशन विक्रेता साजिद के विरुद्ध सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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