कैराना। न्यायालय ने अवैध असलहा बरामदगी व सड़क दुर्घटना समेत तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2012 में प्रदीप निवासी लतीफगढ़ के विरुद्ध थानाभवन थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को अदालत ने आरोपी प्रदीप को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरा मामला वर्ष-2013 का है। बिजेंद्र उर्फ बिल्ला निवासी ग्राम बान्नीपुर के विरुद्ध झिंझाना थाने पर सड़क दुर्घटना कारित किये जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को अदालत ने आरोपी बिजेंद्र उर्फ बिल्ला को दोषी करार देते हुए दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरा मामला वर्ष-2019 का है। सतबीर निवासी ग्राम चौंदाहेड़ी के विरुद्ध झिंझाना थाने पर वातावरण को जहरीला करने के आरोप में अभियोग दर्ज किया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को अदालत ने आरोपी सतबीर को दोषी करार देते हुए पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
--------------------

0 Comments