चोरी के आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा


कैराना। न्यायालय ने चोरी व बरामदगी के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर एक आरोपी कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2021 में सूफियान निवासी मोहल्ला खैल कस्बा कांधला के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर चोरी व बरामदगी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा-379 व 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी व सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप गुरुवार को अदालत ने आरोपी सूफियान को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई एक वर्ष व छह दिन की अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
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