कैराना। न्यायालय ने 19 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास व दस हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।
एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष 2006 में आरोपी नूरा पुत्र कालू निवासी ग्राम शिकारपुर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मामले में थाना कांधला पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए कांधला पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे।इसी क्रम में आज न्यायालय एड़ीजे/एफटीसी कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी नूरा को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में तीन वर्ष के कारावास व दस हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
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