न्यायालय ने तीन मामलों तीन आरोपियों को सजा सुनाई


कैराना : न्यायालय ने तीन अलग अलग मामलों में तीन आरोपियों को सजा सुनाई। वही सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।  

वर्ष 1999 में आरोपी मतलूब पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम गढ़ीदौलत के खिलाफ थाना कांधला में गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपित को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई। वर्ष 2000 में आरोपी गजनफर पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम के खिलाफ थाना बाबरी अवैध हथियार रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को मामले में जेल में बितायी गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 2003 में आरोपित कर्मा पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम गढी अब्दुल्ला के खिलाफ थाना थानाभवन में अवैध हथियार रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। सभी मामलों में अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

----

Post a Comment

0 Comments