कैराना।उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 5500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-*
1.वर्ष 2020 में अभियुक्त विजय पुत्र अजय सिंह निवासी मौहल्ला गणेश चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 508/2020 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 20.11.2024 को माननीय न्यायालय SD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।
2.वर्ष 1996 में अभियुक्त प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द निवासी रामपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 226/96 धारा 323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 20.11.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त धारा 323/506 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि व 500-500/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 324/504 में 250-250/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित,अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।
3.वर्ष 2009 में अभियुक्त भूरा पुत्र लतीफ कुरेशी निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 243/09 धारा 3/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 20.11.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 3,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।
*नाम व पता अभियुक्तगण:-*
1.विजय पुत्र अजय सिंह निवासी मौहल्ला गणेश चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
2.प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द निवासी रामपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली ।
3.भूरा पुत्र लतीफ कुरेशी निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली ।
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