न्यायालय ने दो सगे भाइयों समेत तीन को सुनाई दस वर्ष की सजा


: न्यायालय ने हत्या के मामले में आठ वर्ष बाद सुनाया अपना फैसला 

कैराना। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर दो सगे भाइयों समेत तीन हत्यारों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख बीस हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है।

गत वर्ष 2016 में आदर्श मंडी शामली क्षेत्र के गांव सिलावर में दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों द्वारा गैर इरादतन हत्या को अंजाम दिया गया था। पीड़ित परिजनों द्वारा आदर्श मंडी थाना में आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और पुलिस द्वारा तत्परता के साथ साक्ष्य संकलन करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में विवेचक द्वारा ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। एसएसपी शामली अभिषेक द्वारा शामली पुलिस को प्रभावी पैरवी के आदेश दिए गए थे। तभी से यह मामला एडीजे के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुनने व प्रावलियों के गहन अवलोकन के बाद विद्वान न्यायधीश ने गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध पाए जाने पर तीनों हत्यारों रोशन, शेखर पुत्रगण जयपाल व पप्पू पुत्र बेगराम निवासीगण ग्राम सिलावर को दस दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख बीस हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना की रकम अदा न करने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटने का भी प्रावधान किया गया है।

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