कैराना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लूट एवं अवैध हथियार बरामदगी के चार अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर चार आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2015 में इसरार निवासी ग्राम इस्सापुर खुरगान के विरुद्ध लूट की घटना कारित किये जाने के आरोप में थाना झिंझाना पर धारा-392 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने आरोपी इसरार को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात सीजेएम ने आरोपी इसरार को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2023 का है। सलमान निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार ने कोर्ट ने आरोपी सलमान को दोषी करार देते हुए सात माह के कारावास की सजा सुनाई। तीसरा मामला भी इसी वर्ष का है। सोनू निवासी ग्राम मलकपुर के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर अवैध हथियार बरामदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आरोपी सोनू को दोष सिद्ध पाए जाने पर सात माह के कारावास की सजा सुनाई। चौथे मामले में आरोपी सोनू उर्फ ईनाम निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा कैराना के विरुद्ध भी अवैध हथियार रखने का मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सीएजेम कोर्ट ने आरोपी सोनू उर्फ ईनाम को दोषी मानते हुए दस माह के कारावास से दंडित किया।

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