उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते भिन्न भिन्न 04 मामलो में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया
1. वर्ष 2005 में अभियुक्त शराफत पुत्र अजमत अली निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 74/2005 धारा 25 आयुध अधिनियम में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त शराफत उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि 04 माह 21 दिन एवं ₹1,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया है ।
2. वर्ष 2018 में अभियुक्तगण 1.तस्लीम उर्फ बल्लू पुत्र ताहिर 2.अनवर उर्फ जोनी पुत्र ताहिर 3.फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर समस्त निवासीगण मौहल्ला रेतेवाला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 368/2018 धारा 457/380/411 भादवि में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण तस्लीम उर्फ बल्लू, अनवर उर्फ जोनी, फिरोज उर्फ दहिया उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 03-03 वर्ष के कारावास की सजा व धारा 457 भादवि में 05-05 वर्ष के कारावास की सजा व धारा 411 भादवि में 01-01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी तथा ₹3500/- ₹3500/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
3. वर्ष 2018 में अभियुक्तगण 1.तस्लीम उर्फ बल्लू पुत्र ताहिर 2.अनवर उर्फ जोनी पुत्र ताहिर 3.फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर समस्त निवासीगण मौहल्ला रेतेवाला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 374/2018 धारा 457/380/411 भादवि में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण तस्लीम उर्फ बल्लू, अनवर उर्फ जोनी, फिरोज उर्फ दहिया उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 05-05 वर्ष के कारावास की सजा एवं धारा 411 भादवि में 01-01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी ।
4. वर्ष 2022 में अभियुक्त वसीम पुत्र युसूफ निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 13/2022 धारा 03 RP UP ACT में थाना आर0पी0एफ0 जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा वसीम उपरोक्त को धारा 03 RP UP ACT में 01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी एवं 1000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

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