कैराना। कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के तेईस वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2006 में थाना गढीपुख्ता पुलिस ने ऋषिपाल पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम राझड़ के विरूद्व अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत किया था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन करने की कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आरोपी को सजा कराए जाने हेतु एसपी शामली द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। मंगलवार को कैराना स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी ऋषिपाल को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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