कैराना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लूट के दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कैराना स्थित सीजेएम न्यायालय में तैनात कोर्ट मोहर्रिर विनय फोगाट ने बताया कि वर्ष 2015 में थाना झिंझाना पुलिस ने नौशाद निवासी ग्राम बरनावी कोतवाली कैराना को लूट की घटना को अंजाम दिए जाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसके अलावा, इसी वर्ष लूट के एक अन्य मामले में झिंझाना पुलिस ने भूपेंद्र निवासी वासतपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़ को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों मामलों की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किये थे। यह दोनों मामले कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन थे। सोमवार को विद्वान मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर नौशाद को सात वर्ष तथा भूपेंद्र को साढ़े छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए है।
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