गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को सुनाई गई कारावास व अर्थदंड की सजा


कैराना। पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गया।
       बता दें कि वर्ष 2016 में अभियुक्तगण अनीस उर्फ नासा पुत्र कल्लन व मोहसीन पुत्र वाजिद निवासीगण मौहल्ला आलकलांं कैराना के विरूद्ध मु0अ0सं0 391/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में थाना कोतवाली कैराना पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। 
         शुक्रवार को न्यायालय स्पेशल/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट-5 मुजफ्फरनगर द्वारा अनीस उर्फ नासा व मोहसीन निवासीगण मोहल्ला आलकलांं कैराना को धारा 2/3 गैगंस्टर अधिनियम में तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा व पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर सात-सात दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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