अदालत ने अवैध चाकू रखने के आरोपी को सुनाई सजा।


सलीम फ़ारुकी कैराना।

कैराना। अवैध चाकू रखने के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि व दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक शामली अभिषेक झा ने बताया कि कैराना पुलिस द्वारा माह सितंबर 2021 में आसिफ उर्फ शाहरुख पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला रेतेवाला को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान करते हुए जेल भेजा था। बाद में विवेचक द्वारा चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई थी। तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। आज न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व दो हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए गए हैं।

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