कैराना। दुष्कर्म का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास व 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
डीजीसी संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक(पोक्सो) पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 12 मई वर्ष 2021 को थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव मलैंडी निवासी विकास पुत्र ओमपाल नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की जघन्य घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित पिता की ओर से थाना गढ़ी पुख्ता पर तहरीर देकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। इस मामले में सात गवाह पेश किया गए। विद्वान न्यायाधीश मुमताज अली ने प्रावलियों का गहन अवलोकन करने के बाद दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दस वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश दिया गया है।

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