वर्ष 2019 में एसडीओ झिंझाना से अभद्रता करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, जानलेवा हमले के मामले में विधायक नाहिद हसन को एमपी एमएलए अदालत ने किया बरी।
सलीम फ़ारुकी कैराना।
एसडीओ के साथ मारपीट, जानलेवा हमले व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन कोर्ट से बरी।
कैराना।वर्ष- 2019 में झिंझाना में तैनात एसडीओ के साथ मारपीट, जानलेवा हमले व सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन समेत एक आरोपी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है,
गत 7 जुलाई 2019 को झिंझाना में ऊर्जा निगम के उपखंड कार्यालय पर मौजूद एसडीओ नाजिम के साथ मारपीट व जानलेवा हमले सहित सरकारी कार्य मे बाधा डालने आदि संगीन धाराओं में झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सपा विधायक नाहिद हसन व झिंझाना निवासी हैदर को नामजद किया गया था। यह मामला कैराना स्थित एमपी/ एमएलए विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार के समक्ष दोनों पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। अभियोजन पक्ष की और से अदालत में छः गवाह पेश किए गए थे।

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