कैराना। कोर्ट ने अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि इसी वर्ष कोतवाली शामली पुलिस ने सावेज उर्फ मुट्टा निवासी मोहल्ला देवता वाली गली सरवर पीर कस्बा शामली को अवैध चाकू बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी सावेज को दोषी करार देते हुए चार माह के कारावास व पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिये है।
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