आरोप तय होने के एक माह के भीतर एडीजे(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट ने आरोपी को दिया दोषी करार।
कैराना। नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध आरोप तय होने के मात्र एक माह के भीतर अपना फैसला सुनाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि झिंझाना थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने विगत 31 मई 2022 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि सचिन पुत्र सरदारा निवासी ग्राम टपराना ने उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी द्वारा उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। गुरुवार को दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी सचिन को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है। मामले का विशेष पहलू यह है कि आरोप तय होने के मात्र एक माह के भीतर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
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