उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा नाबालिग से कुकर्म के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 20,000-20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया
1. वर्ष 2015 में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा अभियुक्त विपुल पुत्र अनंगपाल निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली व गौरव पुत्र सहदेव निवासी उपरौक्त के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 84/2015 धारा 377,504,506 भादवि व 06 पोक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 06.12.2022 को माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो एडीजे-8 मु0नगर द्वारा अभियुक्त विपुल व गौरव उपरोक्त को नाबालिग से कुकर्म के मामले मे 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000-20,000/- रूपये के अर्थदंड, गाली गलोज करने के मामले मे 01-01 वर्ष के कारावास की सजा व 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले मे 02-02 वर्ष के कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 10-10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।
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