शामली लपराना में हुई हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 04 अपराधियों को मा0 न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गयी आजीवन कठोर कारावास की सजा एवं 32,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।*
 अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र, 2.वीरेन्द्र, 3.परविन्दर उर्फ प्रमेन्दर, 4.सुरेन्द्र पुत्रगण हरीपाल निवासीगण ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा राजवीर पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली की एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की थी । घटना के संबंध में मृतक के भतीजे द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 53/2013 धारा 147,148,149,302,506 भादवि व 7 क्रि0ला0अ0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था । थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । जिसका विचारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कैराना शामली में किया गया । शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा *आज दिनांक 24.11.2022 को 04 अभियुक्तों नरेन्द्र, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र, परविन्दर उर्फ प्रमेन्दर उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कठोर कारावास व 5,000/-, 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 148 भादवि में 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 1000/-,1000/- रुपये अर्थदंड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 1000/-,1000/- रुपये अर्थदंड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास एवं 7 सीएलएक्ट में 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है* तथा मु0अ0सं0 86,87,88,112/2013 धारा 25/27 आयुध अधिनियम में नरेन्द्र, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र, परविन्दर उर्फ प्रमेन्दर उपरोक्त को *03-03 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 1000/-,1000/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है । पीडित परिवार ने अभियुक्तों को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है । 

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