जनपद में आज दिनांक 20.10.2002 को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि ग्राम बाबरी में श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपाल द्वारा गैस की अवैध रीफलिंग का कार्य किया जा रहा है।इससे गांव में कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना है।जिसको गंभीरता से लेते हुए प्राप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन के निर्देश पर तत्काल पूर्ति निरीक्षक शामली रजनी चौधरी हमराह श्री मनीष कुमार आपूर्ति लिपिक को साथ लेकर ग्राम बाबरी में स्थित श्री रविन्द्र पुत्र रामपाल के घर में बनी दुकान पर छापा मारा गया,छापे के दौरान उक्त दुकान से 19 एल०पी०जी गैस सिलेन्डर (भारत गैस) जो सभी गैस से भरे हुऐ हैं एवं दो गैस रिफलिंग मशीन मौके से बरामद की गयी।मौके पर उपस्थित श्री रविन्द्र से उक्त गैस सिलेन्डरों के सम्बंध में पूछताछ की गयी।उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पास मारूति वैन गाडी है,जो एल०पी०जी गैस से चलती है।उसके लिए मेरे द्वारा गैस सिलेन्डर भण्डारित किये हुये हैं। गांव में मेरे कुछ गैस कनैक्शनधारक हैं जिनके लिए में गैस रिफलिंग का कार्य करता हूँ।मेरी स्वयं की कोई गैस एजेन्सी नहीं है। उक्त 19 सिलेंडरों से सम्बंधित मौके पर कोई दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध नहीं है।उक्त से स्पष्ट है कि श्री रविन्द्र कुमार द्वारा बडी संख्या में घरेलू गैस सिलैन्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करते हुए अवैध रूप से ही गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा है।इनके पास घरेलू सिलेण्डरों से सम्बंधित कोई दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नही कराये गये एवं इनके द्वारा सुरक्षा मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया है।अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हैं कि श्री रविन्द्र पुत्र रामपाल द्वारा ग्राम बाबरी में अवैध रूप से गैस रिफलिंग की जा रही हैं इनके द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया हैं। जिससे गांव में किसी भी अप्रिय घटना होने की पूरी सम्भावना है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हैं कि श्री रविन्द्र का उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड ड्रिस्टीबियूशन) 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। अतः मौके से बरामद 19 गैस से भरे सिलैन्डर एवं दो गैस रिफलिंग मशीन मौके पर ही श्री अंकित (मैनेजर) विश्वधारनी भारत गैस एजेन्सी टंकी रोड बाबरी को इस निर्देश के साथ सुपुर्द किये गये कि वह उक्त सिलेन्डरो एवं गैस रिफलिंग मशीनों को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे किसी भी दशा में खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगें। उपरोक्त फर्द बरामदगी/ सुपुर्दगीनामा मौके पर तैयार कर मौके पर उपस्थित लोगो की मौजूदगी में हस्ताक्षरित कराया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत श्री रविन्द्र कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बाबरी विकासखण्ड थानाभवन तहसील शामली के विरूद्ध उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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