कैराना। न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि कांधला पुलिस ने वर्ष 2016 में रवि निवासी ग्राम नाला को नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। मामले के विवेचक ने जांच कर आरोप-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी रवि को आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। न्यायालय ने दोषी के अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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