कैराना। कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में झिंझाना पुलिस ने कस्बा ऊन निवासी सौरभ नामक युवक को नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले के विवेचक द्वारा जांच उपरांत आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी सौरभ को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।
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