कैराना। कोर्ट ने चोरी के आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई दो वर्ष, दो माह व चार दिन के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2024 में शिवम निवासी ग्राम खेडाजर मंगलौर जनपद हरिद्वार(उत्तराखंड) के विरुद्ध कोतवाली शामली पर चोरी एवं बरामदगी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को कोर्ट ने आरोपी शिवम को दोषी मानते हुए जेल में बिताई 02 वर्ष, दो माह व चार दिन के कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर कोर्ट ने 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है।
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