कैराना। न्यायालय ने अवैध शराब तस्करी, सड़क दुर्घटना व चोरी की नीयत से हमला करने समेत पांच अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर चार आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2018 में अर्जुन निवासी ग्राम लक्ष्मणपुरा के विरुद्ध थाना झिंझाना पर चोरी की नीयत से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा मामले में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते गुरुवार को अदालत ने आरोपी अर्जुन को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 25,00 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2007 का है। अवधेश कुमार उर्फ अवधीश कुमार निवासी ग्राम सलफा के विरुद्ध थाना थानाभवन पर सड़क दुर्घटना कारित करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी अवधेश कुमार उर्फ अवधीश कुमार को दोषी करार देते हुए 15,00 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तीसरा मामला वर्ष-2018 का है। बिट्टू निवासी ग्राम खेड़की के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर अवैध शराब तस्करी के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। विवेचक ने दोनों मामलों की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी बिट्टू को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पांचवा मामला वर्ष-2022 का है। शुभम निवासी ग्राम अंबेहटा के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर अवैध शराब तस्करी के आरोप में मुकदमे दर्ज हुआ था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी शुभम को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने सभी मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
--------------------

0 Comments