कैराना। न्यायालय ने अवैध शराब तस्करी के आरोपी को दोषी पाए जाने पर एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2018 में प्रकाश निवासी ग्राम गंगेरू के विरुद्ध थाना कांधला पर अवैध शराब तस्करी आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते बुधवार को कोर्ट ने आरोपी प्रकाश को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
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