दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोप में छह नामज़द, कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज


कैराना, 14 मार्च
 कैराना कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के छह लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बताया गया है कि क्षेत्र के गांव मन्ना माजरा निवासी उरमाना ने कोतवाली में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसका निकाह करीब 16 वर्ष पूर्व सहारनपुर जनपद के थाना गंगोह क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी आबिद के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे।

पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वाहन की मांग की। जब उसने असमर्थता जताई तो उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि करीब पांच माह पूर्व उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका एक पुत्र और दो पुत्रियां फिलहाल ससुराल पक्ष के पास हैं।

महिला ने पुलिस को बताया कि गत 14 जनवरी की शाम करीब पांच बजे विपक्षीगण उसके पास आए और मकान अपने नाम करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। साथ ही धमकी दी गई कि जब तक चार पहिया वाहन नहीं दिया जाएगा, उसे घर में नहीं रहने दिया जाएगा।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मेहरबान, फरमान, बैसर, कौशर, मूटी तथा आबिद के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कोतवाली पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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