आबकारी अधिनियम के मामले में एक अभियुक्त को कारावास व अर्थदंड की सजा


कैराना।
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी अधिनियम के एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय ने एक अभियुक्त को कारावास की सजा तथा 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार वर्ष 2001 में अभियुक्त नौनिहाल पुत्र सरदार सिंह, निवासी ग्राम बरनावी, थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना में मुकदमा संख्या 338/2001 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था। मामले में पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई।

इसके परिणामस्वरूप मंगलवार को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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