सात साल पुराने मामले में भाजपा नेता सहित 20 को मिली ज़मानत


कैराना। सात वर्ष पूर्व बिना अनुमाति के बाइक रैली निकालने के आरोप में न्यायालय द्वारा भाजपा नेता विवेक प्रेमी सहित उनके 20 समर्थकों की जमानत याचिका मंजूर की है।

विदित रहे कि सात वर्ष पूर्व कोतवाली शामली क्षेत्र में बिना अनुमति के भाजपा नेता विवेक प्रेमी के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाली गई थी। वीडियो के आधार पर कोतवाली शामली में तैनात एक उपनिरिक्षक की और से विवेक प्रेमी सहित 20 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें दर्शाया गया था कि बिना अनुमति निकाली गई बाइक रैली को मुस्लिम क्षेत्र में भी ले जाया गया था। बाद में विवेचक द्वारा साक्ष्य एकत्रित करते हुए चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तु कर दी गई थी। तभी से यह मामला मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। न्ययालय द्वारा गत 14 फरवरी को सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट भी जारी किए गए थे। जिसके बाद आज भजपा नेता विवेक प्रेमी अपने समर्थकों के साथ न्यायालय के समक्ष पेश हुए और अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी दलील रखी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के बाद न्ययालय द्वारा सभी आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकर कर ली गई है।

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