कैराना : न्यायालय ने दो अलग अलग मामलों में तीन आरोपितों को सजा सुनाई। वही दो हजार पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 2002 में आरोपित धर्मेन्द्र पुत्र रतना, कौशल्या पत्नी रतना निवासीगण ग्राम भूरा के खिलाफ थाना कैराना में पशु को जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपितों को अर्थदंड से दंडित किया गया। वर्ष 2004 में आरोपित ईसराइल पुत्र शब्बीर फकीर निवासी ग्राम अजीजपुर के खिलाफ थाना झिंझाना में गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपित को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा सुनाई।
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