न्यायालय ने 3 अलग अलग मामलों में 7 अभियुक्तों को सुनाई सज़ा, साथ ही 8 हज़ार दो सो रुपए से किया दंडित,



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 07 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 8,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-*
1. वर्ष 1996 में अभियुक्तगण 1. ब्रजपाल पुत्र दिलीप 2. काला उर्फ राजेन्द्र पुत्र दिलिप 3. सुरेश पुत्र महेन्द्र 4. अर्जुन पुत्र दीपचन्द 5. पप्पू पुत्र बाबू 6. शीशपाल पुत्र नेमसिंह निवासीगण ग्राम घिस्सुगढ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 95ए/1996 धारा 147/148/323/324/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 21.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 324 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 5,00-5,00/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि 5,00-5,00/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 147/148/323 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 2,00-2,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
2. वर्ष 2008 में अभियुक्त बाबू पुत्र मनसब निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 241/2008 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 21.11.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है । 
*नाम व पता अभियुक्तगणः-*
1.ब्रजपाल पुत्र दिलीप निवासी ग्राम घिस्सुगढ थाना कैराना जनपद शामली ।
2.काला उर्फ राजेन्द्र पुत्र दिलिप निवासी ग्राम घिस्सुगढ थाना कैराना जनपद शामली ।
3.सुरेश पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम घिस्सुगढ थाना कैराना जनपद शामली ।
4.अर्जुन पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम घिस्सुगढ थाना कैराना जनपद शामली ।
5.पप्पू पुत्र बाबू निवासी ग्राम घिस्सुगढ थाना कैराना जनपद शामली ।
6.शीशपाल पुत्र नेमसिंह निवासी ग्राम घिस्सुगढ थाना कैराना जनपद शामली ।
7.बाबू पुत्र मनसब निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली ।

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