एसएसपी अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 में थाना कैराना पुलिस ने जुलफान निवासी ग्राम तितरवाडा द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिए जाने एवं स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करके आरोप पत्र सीजेएम न्यायालय कैराना, शामली में दाखिल - किए थे। मंगलवार को सीजेएम कैराना, शामली द्वारा आरोप सिद्ध पाय जाने पर मामले में जुलफान को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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