फिरौती मांगने के आरोपी को कारावास की सजा


कैराना। कोर्ट ने पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन वर्ष व दस दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर व कोर्ट मोहर्रिर विनय फोगाट ने बताया कि वर्ष 2016 में कांधला पुलिस ने सोनू उर्फ दिल्ली पुत्र शव्वदर निवासी ग्राम राजपुर छाजपुर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में धारा 386आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच के उपरांत विवेचक ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति प्रतिभा ने पत्रावलियों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क के पश्चात आरोपी सोनू उर्फ दिल्ली को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष व 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा।

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