कैराना। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करने के दो आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस-दस वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 25 अगस्त 2018 को एक व्यक्ति ने सदर कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया था कि नीटू पुत्र मैनपाल व राजकुमार पुत्र सुभाष निवासी ग्राम लिसाढ़ रात्रि के समय उसकी नाबालिग पुत्री के कमरे में घुस आए तथा उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसकी पुत्री के साथ में गाली-गलौच व मारपीट की। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मंगलवार को विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावलियों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी नीटू व राजकुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा 5जी/18(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012) के अंतर्गत दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को साढ़े उन्नीस-उन्नीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने पांच-पांच माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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