कैराना ।कोर्ट ने गैंगस्टर के आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष व पांच माह के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सोमपाल चौहान ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2017 में थाना झिंझाना पुलिस ने इमरान पुत्र मतलूब निवासी बाडि माजरा गंगौह सहारनपुर के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक द्वारा मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीमा वर्मा के न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने तथा पत्रावालियों के अवलोकन के पश्चात आरोपित को पांच वर्ष व पांच माह के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला सुनाया।

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